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भगवंत मान लोगों को कुछ और ही पीने को कहेंगे : पीएम मोदी

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pm-modi in loksabhaनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद भगवंत मान की एक टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मान को यदि लोगों से अपील करनी हो तो वह उन्हें घी पीने की जगह कुछ और पीने के लिए कहेंगे। वहीं मान ने कहा कि मोदी की टिप्पणी उनके पंजाब की सत्ता गंवाने के डर को दर्शाती है।

मोदी ने लोकसभा में कहा, “मैं अमूमन लोगों से घी पीने के लिए कहता रहता हूं। लेकिन यदि मान लोगों से कहें तो वह कुछ और ही पीने के लिए कहेंगे।” व्यंग्यकार मान अपनी चुनावी जनसभाओं में अक्सर मोदी पर चुटीली टिप्पणियां करते रहते हैं। मान ने कहा, “आज (मंगलवार) सदन में मोदी का भाषण चुनाव में हारने के उनके डर को दर्शाता है।”

उल्लेखनीय है कि 2014 में लोकसभा में भारी बहुमत से जीतकर आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2015 में करारी मात दी। देश के राजनीतिक अखाड़े में पहली बार उतरी आप को पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में भी मजबूत दल के रूप में उभरकर आता देखा जा रहा है। गोवा और पंजाब में चार फरवरी को मतदान हुआ था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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