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मुख्य समाचार

भाजपा जातिगत राजनीति कर रही : नीतीश

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पटना| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बार फिर जातीय जनगणना की रपट जारी न करने पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) में खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार रोक रखी है। पटना में ‘जनता दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद नीतीश ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान भाजपा पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना किए गए और उसके आंकड़े आ गए हैं। इसके बाद कुछ आंकड़े जारी भी कर किए गए, फिर जातिगत आंकड़ों को क्यों रोका जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के विषय में उन्होंने कहा, “मैं सोमवार को दिल्ली रवाना हो रहा हूं। इफ्तार में शामिल होने के सियासी अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। दिल्ली में और कई कार्यक्रमों में शामिल होना है।”

इस बीच, जनता दरबार कार्यक्रम में शिक्षक योग्यता परीक्षा पास परीक्षार्थियों ने नियोजन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बाद में वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों को बाहर कर दिया।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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