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भारती की जमानत पर आज होगा फैसला

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकती है। भारती ने यह भी कहा कि वह पत्नी के साथ हुई बातचीत के रिकार्ड पेश कर खुद को बेगुनाह साबित कर देंगे।

इससे पहले मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने भारती की याचिका पर फैसला सात अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। भारती के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत से कहा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके मुवक्किल के जेल में रहने से उनके निर्वाचन क्षेत्र का कामकाज बाधित हो रहा है। अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल अदालत के हर निर्देश का पालन करेंगे।

वहीं भारती ने अपने खिलाफ मामले को भाजपा द्वारा प्रायोजित मामला बताया और कहा यह एक बनते-बिगड़ते रिश्ते का एक मामला है। दिल्ली पुलिस ने भारती की जमानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते वह जांच में बाधा डाल सकते हैं।

भारती ने पिछले सोमवार पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। भारती की पत्नी लीपिका ने 10 जून को उनके खिलाफ शिकायत की थी और 10 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भारती पर भारतीय आचार संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, अपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात का प्रयास, धोखाधड़ी और अपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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