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भारत-दक्षिण अफ्रीका के संबंध और मजबूत होंगे : राष्ट्रपति

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को विश्वास व्यक्त किया कि भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग आगामी वर्षों में और सुदृढ़ होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को देश के स्वतंत्रता दिवस (17 अप्रैल) पर भेजे अपने संदेश में मुखर्जी ने कहा कि भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध ऐतिहासिक है, जो एक रणनीतिक साझीदार के रूप में विकसित हुआ है।

मुखर्जी ने कहा कि आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) तथा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) मंच के तहत हमारा सहयोग हमारे संबंधों को और मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आगामी वर्षों में दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ के लिए हम द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा, “आपके निजी स्वास्थ्य तथा खुशहाली और दक्षिण अफ्रीका के लोगों की प्रगति व समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं कुबूल कीजिए।”

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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