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मुख्य समाचार

भारत, पाकिस्तान 26/11 की सुनवाई तेजी से करने पर सहमत

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उफ (रूस)| भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमलों से संबंधित मामलों की सुनवाई तेजी से करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच यह सहमति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में जताई गई।

दोनों नेताओं की यह द्विपक्षीय मुलाकात ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलनों के इतर हुई है।

मोदी और नवाज की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पक्ष सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों ने मुंबई आतंकवादी हमलों की सुनवाई तेजी से करने पर भी सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने आतंकवाद से लड़ने को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। मोदी ने वर्ष 2016 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने पर भी सहमति जताई।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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