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भारत, वियतनाम ने रक्षा सहयोग मजबूत किए
हनोई| भारत ने शनिवार को वियतनाम के साथ गश्ती नौकाएं मुहैया कराने और रक्षा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) जारी करने के करार पर हस्ताक्षर किया। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत दक्षिण एशियाई भूराजनीतिक परिदृश्य में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत हुई। इसके बाद भारत ने वियतनाम के साथ अपने रिश्ते को ‘रणनीतिक साझीदारी’ से बढ़ाकर ‘व्यापक रणनीतिक साझीदारी’ के स्तर का कर दिया है।
मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, “प्रधानमंत्री फुक के साथ मेरी बातचीत विस्तृत रही। हमलोग इस क्षेत्र के बढ़ते आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहमत हैं।”
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझीदारी बढ़ाकर इसे व्यापक रणनीतिक साझीदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा, “(वियतनाम के) प्रधानमंत्री और मैंने अपने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।”
इसके बाद उन्होंने वियतनाम को 50 करोड़ डॉलर का ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) देने की घोषणा की।
भारत और वियतनाम ने कुल 12 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें समुद्री गश्ती नौकाएं देने और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग का करार भी शामिल है।
मोदी शुक्रवार को वियतनाम पहुंचे। पिछले 15 वर्षो में वियतनाम की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
इससे पहले शनिवार को हनोई स्थित राष्ट्रपति महल में मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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