बिजनेस
भारत विश्व की भ्रष्टतम कंपनियों वाले देशों में से एक : सर्वे
वाशिंगटन। भारत विश्व की भ्रष्टतम कंपनियों वाले देशों में से एक है। दुनियाभर की स्थानीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किए गए और न्यूयॉर्क की सलाहकार फर्म ‘क्रॉल इंक’ द्वारा प्रमाणित इस सर्वेक्षण में दुनियाभर के लगभग 770 वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों से 2014 में अपनी कंपनियों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी के मामलों के बारे में पूछा गया।
समाचारपत्र ‘वॉल स्ट्रीट जनरल’ के मुताबिक, सर्वेक्षण में शामिल लगभग दो-तिहाई अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और स्वामित्व सूचना जैसी अन्य जानकारियां चुराने सहित विभिन्न तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं का पता लगा है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या विकट है, क्योंकि सर्वेक्षण में भारत से शामिल 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें अपनी कंपनी में भ्रष्टाचार के बारे में पता है। भारत में किसी अन्य देश की तुलना में धोखाधड़ी के मामले ज्यादा होते हैं। पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल भारतीय अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और रिश्वत, नियामकों के उल्लंघन, मनी लॉड्रिंग और बौद्धिक संपदा की चोरी की अधिक सूचनाएं दीं।
सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक रूप से सर्वेक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों में से 11 प्रतिशत का कहना है कि उन्होंने कंपनी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों का पता है, जबकि 25 प्रतिशत भारतीय प्रतिभागियों का कहना है कि पिछले एक साल में कॉर्पोरेट जगत में भ्रष्टाचार के अधिक मामले उजागर हुए हैं। वहीं इसके मुकाबले सर्वेक्षण में शामिल चीन के लगभग 18 प्रतिशत और रूस के 20 प्रतिशत प्रतिभागियों को ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पता चला है।
वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी का एक कारण यह है कि हाल के वर्षों में अधिक से अधिक भारतीय कंपनियों ने भ्रष्ट गतिविधियों पर कार्रवाई शुरू की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्रॉल इंक की दक्षिण एशियाई शाखा की प्रमुख रेशमी खुराना का हवाला देकर बताया कि भारत में भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए धोखाधड़ी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इस समस्या का मूल कारण यह भी है कि भारत में मानकों और वित्तीय नियामकों का सख्ती से पालन नहीं होता।
उदाहरण के लिए, कंपनियों के बहीखातों की जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, लेकिन कई बार इन कंपनियों के बहीखातों का हिसाब ऐसे ऑडिटरों द्वारा किया जाता है, जिनके कंपनी प्रबंधन से घनिष्ठ संबंध होते हैं। खुराना ने बताया कि भारत में कंपनियों के लिए एक मुख्य समस्या सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के अलावा विक्रेता को बड़ा ठेका देने के बदले अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेना भी है। इस धोखाधड़ी के बारे में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में नियमों के अनुपालन में कमी शामिल अन्य सर्वेक्षित देशों की तुलना में सबसे खराब दर्जे की है।
इस सर्वेक्षण में एक भारतीय प्रतिभागी का कहना है कि वैश्विक स्तर की तुलना में भारत में नियामकों के उल्लंघन की दर औसत 12 प्रतिशत अधिक है। वैश्विक स्तर पर 22 प्रतिशत लोगों ने भौतिक परिसंपत्तियों की चोरी के मामलों के बारे में बताया है, जबकि भारत में ही 17.5 प्रतिशत लोगों ने इस तरह की चोरी के मामलों का पता होने की बात कही है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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