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मप्र : बैतूल में सड़क हादसे में 4 की मौत

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बैतूल, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रविवार की देर शाम को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार चार लोगों की मौत हो गई है। टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग 59 पर ग्राम खेड़ी-देवगांव के बीच एक अज्ञात वाहन ने एक मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटर साइकिल सवार चारों लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो युवक, एक महिला और लगभग पांच वर्षीय बच्चा शामिल है। मृतक इंदिरा कालोनी निवासी राजेश जांगरे (40) के परिवार के सदस्य थे।

कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाली खेड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी बी. डी. मिश्रा ने बताया, यह हादसा खेड़ी-चिचोली मार्ग पर खेड़ी-देवगांव के बीच मदान फार्म हाऊस के पास हुआ। मोटर साइकिल पर सवार दो युवकों, एक महिला और एक बच्चे की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन का पता नहीं चल पाया है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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