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बिजनेस

मर्सिडीज के साथ हेमिल्टन का करार अटका

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बार्सिलोना | मर्सिडीज के साथ फॉर्मूला-1 चालक लुइस हेमिल्टन के नए करार को लेकर गतिरोध बना हुआ है। वेबसाइट ‘डेलीमेल डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार, हेमिल्टन नए करार के लिए मौजूदा विनिमय दर पर अगले तीन वर्षो के लिए 20 करोड़ यूरो की मांग कर रहे हैं।

हेमिल्टन की यह रकम फेरारी के साथ सेबास्टिन वेट्टल के करार की रिकॉर्ड रकम से कहीं अधिक है। दूसरी ओर मर्सिडीज अपनी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ विश्व चैम्पियन हेमिल्टन पर खर्च नहीं करना चाहता। हेमिल्टन और मर्सिडीज हालांकि आधिकारिक तौर पर तो किसी तरह के गतिरोध की बात नहीं कह रहे और जल्द ही करार होने की संभावना जता रहे हैं। मर्सिडीज के साथ इस करार के लिए हेमिल्टन अपने सर्वाधिक विश्वसनीय वकील स्यू ठाकरे की मदद ले रहे हैं। स्यू ठाकरे हेमिल्टन के पिता एंथनी के लिए भी कई वर्ष तक काम कर चुके हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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