Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

महाराष्ट्र सरकार भगदड़ पीड़ितों के परिजनों की मदद करे : राष्ट्रपति

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र सरकार से शुक्रवार को आग्रह किया कि वह मुंबई के एक ओवर ब्रिज पर मची भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को सभी आवश्यक मदद मुहैया कराए और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति ने कहा, मैं मुंबई के फुट ओवर ब्रिज पर मची भगदड़ के बारे में जानकर दुखी हूं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी और कइयों को गंभीर चोटें आईं हैं।

उन्होंने कहा, मेरा मन और मेरी प्रार्थना दुर्घटना प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों ने शोक संतप्त परिवारों के साथ-साथ घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

कोविंद ने कहा, कृपया मृतकों के परिवारों को मेरी संवेदनाएं व्यक्त करें। मैं उन घायल लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

ज्ञात हो कि शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क के एलफिन्स्टन रोड स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें आठ महिलाओं सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी और 38 अन्य घायल हो गए थे।

इसके अलावा शनिवार को इलाज के दौरान एक घायल व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

घटना एलफिन्स्टन रोड स्टेशन को परेल स्टेशन से जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज पर घटी, जहां अक्सर भीड़-भाड़ रहती है। दरअसल उस दिन स्टेशन पर एक के बाद एक चार ट्रेनें एक साथ आ गईं और भारी भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई।

Continue Reading

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending