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मुख्य समाचार

महिलाओं ने केजरीवाल का किया घेराव, हुई धक्का-मुक्की

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नई दिल्ली।kejriwal। पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सेक्स टेप पर जवाब मांग रही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का रास्ता रोका और धक्कामुक्की की। इस दौरान केजरीवाल को महिलाओं ने चूडिय़ां भी दिखाईं। उधर, आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और दिल्ली पुलिस की साजिश करार दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार सुबह केजरीवाल 5 दिन के पंजाब दौरे के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर शताब्दी ट्रेन पकडऩे पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाओं ने केजरीवाल का रास्ता रोकने की कोशिश में उनके साथ धक्कामुक्की भी की। इस हो-हल्ले के बीच काफी देर तक केजरीवाल स्टेशन पर फंसे रहे। केजरीवाल को सुरक्षित निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इस मामले में मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में बदसलूकी हुई और वो मूकदर्शक बनी रही। चैनलों के कैमरे पहले से बुलाए गए थे। जाहिर है सब कुछ प्री-प्लान था। आप ने इसे हमले की साजिश बताया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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