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मुख्य समाचार

मांस बिक्री मामले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बम्बई हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाले नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने जैन पर्व पर्यूषण के दौरान मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक न्यास की तरफ से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि हमारे बीच सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना होनी चाहिए।

अदालत ने जैन समुदाय के श्री तपगछिया आत्म कमल लभदिसुरिश्रवरजी ज्ञानमंदिर न्यास को अनुमति दी कि वह अपनी तमाम बातों को उच्च न्यायालय के सामने रख सकता है और मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकता है। न्यास ने बम्बई उच्च न्यायालय के 14 सितम्बर, 2015 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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