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बिजनेस

माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप लाइट के लिए ‘एसएमएस इनसाइट्स’ फीचर उतारा

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नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप लाइट में गुरुवार को एक नया फीचर- ‘एसएमएस इनसाइट्स’ जारी किया, जो यूजर्स को स्मार्टफोन्स पर टेक्स्ट मैसेज को संयोजित करने में मदद करता है।

स्काइप लाइट को भारत के एंड्रायड यूजर्स के लिए डिजायन किया गया है। अब यह एसएमएस को विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम है।

‘एसएमएस इनसाइट्स’ मैसेज को जिन श्रेणियों में विभाजित करता है, उनमें वित्त, शॉपिंग, ट्रेवल, रिमाइंडर और प्रमोशन है।

इस नए फीचर से यूजर्स को बिल भुगतान करने, फ्लाइट का चेक इन करने और ग्राहक समर्थन नंबरों को कॉल करने का लिंक मुहैया किया जाता है।

इसे शुरू करने के लिए स्काइप लाइट यूजर्स को एप में एसएमएस अनुमति देनी होगी।

कंपनी का कहना है कि एसएमएस का श्रेणीकरण और व्यवस्थापन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा और यूजर्स के एसएमएस की कोई भी जानकारी न तो पढ़ी जाएगी और न ही एकत्र की जाएगी।

जुलाई में कंपनी ने स्काइप लाइट एप के साथ आधार समेकन फीचर जारी किया था, जो धोखाधड़ी से बचने के लिए यूजर्स को कॉलर की पहचान ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा देता है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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