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मुख्य समाचार

माफी के बावजूद 60 फीसदी काला धन कर दायरे में

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विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन, अघोषित विदेशी संपत्ति, अनुपालन से संबंधित अध्याय, अनुच्छेद 60, 100 फीसदी जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्ली| विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन को वापस लाने के लिए प्रस्तावित विधेयक में माफी का प्रावधान भी दोषी व्यक्ति को विदेशों में जमा धन का 40 फीसदी हिस्सा ही वहां बनाए रखने की मंजूरी देगा, बशर्ते कि वह निर्धारित समय में संपत्ति की घोषणा कर दे। अघोषित विदेशी संपत्ति और संपत्ति के के लिए कर अनुपालन से संबंधित अध्याय में अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के बाहर रखी गई अघोषित संपत्ति को अधिनियम के तहत घोषित करने पर उसपर 30 फीसदी कर लगाया जाएगा।

वहीं अनुच्छेद 61 में इस कर के 100 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है, जिसके बाद घोषित संपत्ति पर कर व जुर्माना मिलाकर 60 फीसदी हो जाता है। तथाकथित एमनेस्टी स्कीम, जिसे आधिकारिक तौर पर अघोषित विदेशी आय व संपत्ति (नया कर) विधेयक, 2015 नाम दिया गया है, में कई अन्य प्रावधान भी हैं। इस विधेयक को लोकसभा में 20 मार्च को पेश किया गया।

– एमनेस्टी, इस अधिनियम के प्रारंभ से लेकर एक विशेष अधिसूचित तिथि तक लागू होगी।

– समस्त कर व जुर्माना अधिसूचित तिथि के खत्म होने के पहले ही भुगतान करना होगा।

– एक बार घोषणा करने के बाद किसी अन्य घोषणा की अनुमति नहीं होगी।

– यदि बाद में कोई घोषणा की जाती है, तो वह अमान्य होगी।

– यदि निर्धारित समय के अंदर कर व जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया, तो घोषणा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

-यदि घोषित संपत्ति पर कर, जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है तो उस वर्ष के दौरान उसपर दोबारा कर नहीं लगाया जाएगा।

– घोषित संपत्ति का फिर से आंकलन नहीं किया जा सकता।

– एक बार संपत्ति की घोषणा करने के बाद, अन्य मामलों में इसे साक्ष्य के तौर पर दिखाने की अनुमति होगी।

प्रस्तावित कानून के तहत कोई व्यक्ति जिसने एमनेस्टी (माफी) प्रावधान के लिए आवेदन नहीं किया है और उसे कर चोरी व विदेशों में काला धन रखने का दोषी ठहराया गया है, तो उसे अधिकतम 10 वर्षो का कठोर कारावास तथा छिपाई गई संपत्ति पर कर का 300 फीसदी जुर्माना देना होगा।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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