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बिजनेस

मारुति की बिक्री 19.5 फीसदी बढ़ी

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नई दिल्ली| कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने सोमवार को कहा कि नवंबर में कंपनी की बिक्री 19.5 फीसदी बढ़ी है। कंपनी ने कहा कि उसने नवंबर 2014 में 1,10,147 कारें बेचीं, यह संख्या एक साल पहले समान अवधि में 92,140 थी।

कंपनी की घरेलू बिक्री 17 फीसदी बढ़ी। देश में कंपनी ने 1,00,024 कारें बेची, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 85,510 कारें बिकी थीं।

इसी दौरान निर्यात 52.7 फीसदी बढ़ा। कंपनी ने आलोच्य अवधि में 10,123 कारें निर्यात कीं, जबकि यह संख्या एक साल पहले समान अवधि में 6,630 थी।

अल्टो, वैगनआर, रिट्ज, सिलेरियो, स्विफ्ट, डिजायर और सियाज वाले यात्री कार खंड की बिक्री नवंबर में 14.9 फीसदी बढ़ी।

ओम्नी और इको वाले वैन खंड में बिक्री 52.1 फीसदी बढ़ी।

जिप्सी, ग्रैंड विटारा और एर्टिगा वाले खंड में बिक्री हालांकि 5.6 फीसदी कम रही।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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