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मुख्य समाचार

मीला ने एश्टन संग विवाह की पुष्टि की

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लॉस एंजेलिस। हॉलीवुड अभिनेत्री मीला क्यूनिस ने अभिनेता एश्टन कचर के साथ अपने विवाह की खबर पुष्टि की है। वेबसाइट ‘मिरर डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार, 31 वर्षीया मीला ने पत्रिका ‘टेलीग्राफ’ के साथ बातचीत के दौरान एश्टन को एक नहीं बल्कि तीन बार ‘मेरे पति’ कहकर संबोधित किया।

मीला ने कहा, “मेरे पति और मैं हमेशा यूरोप घूमने की तैयारी में रहते हैं।” उन्होंने फिर कहा, “मैं डेमोक्रेट पार्टी की समर्थक हूं और मेरे पति भी डेमोक्रेट हैं।” यही नहीं, हॉलोवीन के बारे में उन्होंने खुलासा किया, “मैं और मेरे पति हॉलोवीन त्योहार में सूअर का मुखौटा पहने हुए थे।”

पिछले सप्ताह मीला और एश्टन अपनी शादी की दावत दे रहे थे, तब कइयों को लगा था कि यह उनकी शादी है, लेकिन दोनों पहले ही परिणय सूत्र में बंध चुके थे और बाद में शादी का जश्न मना रहे थे। मीला और एश्टन ने कैलिफोर्निया के ओक ग्लेन के पैरिश रैंच स्थित सीक्रेट गार्डन में एक दूसरे को जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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