मुख्य समाचार
मुंबई के लिए तटीय सड़क मार्ग को हरी झंडी
मुंबई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई के लिए प्रस्तावित तटीय सड़क मार्ग को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को यह जानकारी दी। फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, “यह एक सपने के सच होने जैसा है। मोदी सरकार द्वारा मुंबई को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार।”
फडणवीस ने नई दिल्ली में सोमवार सुबह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि तटीय सड़क से शहर में यातायात में सुधार होगा और 91 हेक्टेयर हरित क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे मुंबई के बुनियादी ढांचे को अगले स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होनें सत्ता में पिछली कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे पिछले पांच साल से इस तटीय सड़क के बारे में सिर्फ बातें कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, “मैंने वादा किया था कि मैं इसे पांच महीने में मंजूरी दिलवा दूंगा। खुशी है कि यह इससे भी कम समय में पूरा हो गया।”
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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