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मुख्य समाचार

मेक्सिको में पुलिस पर हमला, 43 मरे

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मेक्सिको। मेक्सिको के मिचोआकेन राज्य में शुक्रवार को एक सशस्त्र समूह और संघीय पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 43 लोगों की मौत हो गई। सरकार के सुरक्षा कैबिनेट ने बताया कि सशस्त्र समूह ने तनहुआतो शहर में एजेंटों पर हमला किया।

शुरुआती पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में 43 लोगों की मौत हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि मारे गए सभी लोग बंदूकधारी थे। मिचोआकेन के गवर्नर सेल्वाडोर जारा ने कहा कि जब तक प्रशासन घटना के बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर देता, तब तक वह इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि, उन्होंने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब संघीय अधिकारियों ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की।

सुबह हुई झड़प विस्टा हरमोसा क्षेत्र में जलिस्को राज्य की सीमा पर तिनजा डी वर्गास समुदाय के पास एक राजमार्ग के पास हुई। बाद में मिचोआकेन और जलिस्को दोनों जगह हिंसा भी भड़की। स्थिति का जाएजा लेने के लिए सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया। घटना के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद है। मीडिया रपटों के मुताबिक, यह हमला जलिस्को के न्यू जनरेशन गिरोह ने करवाया था।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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