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मुख्य समाचार

मेरी बेटी को मेरे पेशे से दूर रखें : अभिषेक बच्चन

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abhishekaaradhya

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मुंबई। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर एक प्रशंसक द्वारा उनकी बेटी आराध्या को लेकर किए गए मजाक पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को इन सबसे दूर रखा जाए। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म ‘ऑल इज वेल’ के ट्रेलर लांच के मौके पर कहा, “मैं समझता हूं कि मेरे माता-पिता और पत्नी हस्तियां हैं लेकिन मेरी बेटी को इन सबकी आदत नहीं है, उसे इससे दूर रखें। मैं यहां उसके बारे में बात करने नहीं आया हूं।”

अभिषेक ने एक प्रशंसक द्वारा अपनी बेटी आराध्या के बारे में की गई एक पोस्ट से नाराज होकर कहा, “मेरी फिल्में पसंद नहीं आती? ठीक है। कड़ी मेहनत करूंगा, जिससे आपको मेरी फिल्में पसंद आए। लेकिन इस मामले में मेरी बेटी को लाना ठीक नहीं है।” हालांकि, अभिषेक ने सोशल नेटवर्किंग के बारे में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा, “यदि आप सार्वजनिक मंच पर हो तो आपको आलोचनाओं और तारीफों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहता हूं और यदि कोई नकारात्मक टिप्पणी है तो मैं उस पर ध्यान दे उसमें सुधार की कोशिश करता हूं।” अभिषेक की अगली फिल्म ‘ऑल इज वेल’ है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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