बिजनेस
यस बैंक ने एडीबी से 20 करोड़ डॉलर जुटाए
कोलकाता| यस बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने सफलता पूर्वक एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 20 करोड़ डॉलर जुटाया है, जिसका उपयोग बैंक देश में वित्तीय समावेशीकरण का लक्ष्य हासिल करने में करेगा। रुपये के संदर्भ में इस राशि का मूल्य 12 अरब, 68 करोड़, 40 लाख रुपये है। इस राशि का उपयोग छोटे परिवारों, ग्रामीण महिला उद्यमियों और स्वसहायता समूहों को कामकाजी पूंजी या निवेश के लिए ऋण देने में किया जाएगा।
अधिकांश ऋण छोटे कृषि आधारित कारोबारों में होगा। इस राशि के अलावा क्षमता विस्तार के लिए एडीबी प्रौद्योगिकी सहायता के रूप में 10 लाख डॉलर का अनुदान भी देगा। अनुदान का उपयोग बैंक गांवों में महिला साक्षरता और अपने यस लीप कार्यक्रम में करेगा।
यस लीप कार्यक्रम का विकास बैंक के समावेशीकरण और सोशल बैकिंग पहल के तहत किया गया है, जिसका मकसद बाजार के सिद्धांतों के आधार पर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने कहा, “एडीबी की इस प्रतिबद्धता से जिम्मेदार बैंकिंग और देश में वित्तीय समावेशीकरण को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी निष्ठा का पता चलता है।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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