बिजनेस
योग गुरु रामदेव ने खोली प्राइवेट सिक्यॉरिटी फर्म, दे रहे रोजगार
हरिद्वार। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धी कंपनियों को परेशान करने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने अब 40 हजार करोड़ के प्राइवेट सिक्यॉरिटी मार्केट में भी एंट्री करके सबको चौंका दिया है।
गुरुवार को रामदेव ने हरिद्वार में पराक्रम सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी प्राइवेट सिक्यॉरिटी फर्म का श्रीगणेश किया है। पतंजलि के सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने आर्मी और पुलिस के रिटायर कर्मियों को बतौर प्रशिक्षक नियुक्त किया है।
योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना और प्रशिक्षण पानेवालों के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार करना है। बाबा रामदेव ने ‘पराक्रम सुरक्षा, आपकी रक्षा’ के नारे के साथ कंपनी का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि पतंजलि ने लोगों को योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी (उत्पादों) के प्रति जागरूक किया है। हमारा लक्ष्य लोगों में सुरक्षा की भावना भरना और हमारे देश की रक्षा के लिए काम करना है। इस साल के आखिर तक कंपनी की देशभर में शाखाएं होंगी।
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नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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