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राजनीतिक पोस्टर चिपकाने से पहले मंजूरी अनिवार्य : हाई कोर्ट

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नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शहर के निवासी अपने घरों के बाहर दीवरों पर राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर चिपका सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने दिल्ली प्रीवेंशन ऑफ डीफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी (डीपीडीपी) अधिनियम को सही ठहराया, जिसके तहत वर्ष 2013 में दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोगों को अपने घरों के बाहर दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से रोक दिया था।

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर दीवारों पर पोस्टर लगाना चाहता है, तो उसे इसके पहले स्थानीय निकाय से इसकी अनुमति लेनी होगी।आप के समर्थकों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह बात कही।

प्रादेशिक

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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