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बिजनेस

राज्यों से विमान ईंधन पर वैट घटाने का अनुरोध : मंत्री

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट की दर कम करने का अनुरोध किया है, ताकि विमानन उद्योग को राहत मिल सके। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने उद्योग जगत के एक सम्मेलन में कहा कि विमानन कंपनी के संचालन का 40-50 फीसदी खर्च ईंधन पर होता है।

मंत्री ने यहां इकनॉमिक टाइम्स एविएशन फोकस वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार को विमान ईंधन की कीमत का ध्यान है। हमने राज्य सरकारों से विमान ईंधन पर लगने वाले करों को सुसंगत बनाने का अनुरोध किया है। अभी देश में विमान ईंधन का मूल्य बैंकाक, सिंगापुर या दुबई में चल रही कीमत से करीब 50-60 फीसदी अधिक है क्योंकि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 4-34 फीसदी कर से यह महंगा हो जाता है।

मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्रालय से भी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) उद्योग के कर को ठीक करने का अनुरोध किया गया है। बतौर मंत्री घरेलू एमआरओ उद्योग का विकास करने से देश के विमानों को यहीं सर्विसिंग कराने की सुविधा मिल जाएगी, जिसके लिए अभी विदेशी ठिकानों पर जाना होता है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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