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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले, असली गंदगी सड़कों पर नहीं बल्कि दिमाग में
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अहमदाबाद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभाजनकारी विचारों को दिमाग से हटाने पर जोर देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत की असल गंदगी गलियों में नहीं, बल्कि ‘हमारे दिमाग में और उनके और हमारे बीच समाज को विभाजित करने वाले विचारों को दूर करने की अनिच्छा में है।’
साबरमती आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी की जरूरत आज भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दिमाग साफ करने की जरूरत है, क्योंकि समाज को बांटने वाली सोच में ही गंदगी है, इसी सोच को खत्मन करने की जरूरत है। उन्होंने महात्मा गांधी की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक समावेशी राष्ट्र की कल्पना की थी जहां देश का हर वर्ग समानता के साथ रहे और उसे समान अधिकार मिलें।
राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि गांधी जी केवल ‘राष्ट्रपिता’ नहीं हैं बल्कि हमारे देश के निर्माता भी हैं। उन्होंने हमारे कार्यों को निर्देशित करने के लिए हमें नैतिक बल दिया, एक ऐसा तरीका जिससे हमें आंका जाता है। उन्होंने कहा, ‘हर दिन, हम अपने चारों ओर अभूतपूर्व हिंसा होते देखते हैं। इस हिंसा के मूल में अंधेरा, डर और अविश्वास है। जब हम इस फैलती हिंसा से निपटने के नए तरीके खोजें, तो हमें अहिंसा, संवाद और तर्क की शक्ति को भूलना नहीं चाहिए।’
देश में कथित असहिष्णुता पर चल रही बहस और संसद में इस विषय पर हो रहे हंगामे के बीच राष्ट्रपति ने बांटने वाली सोच को बंद करने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राष्ट्रपति निरंतर अंतरालों पर इन मसलों को लेकर सलाह देते नजर आए हैं। साथ ही इशारा किया कि हमें अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है।
नेशनल
अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बताया अवैध
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नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली निमयित जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं” में सामने आया है।
एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
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