Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

राष्ट्रपति मुखर्जी ने देशवासियों को होली की बधाई दी

Published

on

Loading

नई दिल्ली | राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को देशवासियों को होली के त्योहार पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को एकजुट करता है। मुखर्जी ने एक बयान में कहा, “होली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को मेरी शुभकामनाएं।”

उन्होंने कहा, “वसंत के आगमन का प्रतीक यह पर्व सभी के लिए आशा, प्रसन्नता और कामनाओं की पूर्ति का अग्रदूत है। रंगों का यह त्योहार एकता के इंद्रधनुष में भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का समुच्चय है।”

राष्ट्रपति ने कहा, “इस दिन हमें जरूरतमंदों और वंचितों में खुशियां फैलाने का काम करना चाहिए। यह त्योहार सभी लोगों के बीच भाईचारा और सौहाद्र्र को मजबूत करता है।”

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending