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राहुल गांधी ने सुनाया रसोईघर का किस्सा, कहा- नहीं रुक रहा बढ़ता वजन
अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले मैदान में उतरी पार्टियों की ओर से जहां एक और आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से अपने आप को जोडऩे का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ताजा मामला है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। कच्छ के अंजार में आयोजित चुनावी जनसभा में राहुल ने अपनी रसोई का हाल सुनाकर कहा कि गुजरात का प्यार ऐसा है कि मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, “कल मेरी बहन मेरे घर आई। उन्होंने कहा तुम्हारे किचन में तो सब गुजराती है। खाखरा गुजराती, अचार गुजराती और मूंगफली गुजराती। तो आप लोगों ने मेरी आदतें बिगाड़ दीं। मेरा वजन बढ़ रहा है।”
रैली में राहुल बोले कि कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है और गुजरात की जनता भाजपा से नाराज है, क्योंकि उन्होंने यहां की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। राहुल ने कहा कि गुजरात में किसानों से मिलकर, सूरत के लोगों से बातचीत कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात में क्या-क्या बदलना है वो भी यहां सुनने को मिला।
गौरतलब है कि चुनाव से पहले दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 9 दिसंबर को होने जा रहे पहले चरण के 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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