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मुख्य समाचार

रियो ओलम्पिक में हुए 2000 से भी अधिक डोप टेस्ट

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रियो

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रियोरियो डी जनेरियो| रियो ओलम्पिक में हिस्सा ले रहे एथलीटों के 2,000 से भी अधिक डोप टेस्ट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) के प्रवक्ता मार्क एड्म्स ने इस जानकारी की पुष्टि की। समाचार एजेंसी के अनुसार, एडम्स ने गुरुवार को रियो ओलम्पिक के मुख्य प्रेस केंद्र में एक दैनिक ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी।

आईओसी प्रवक्ता ने हालांकि यह नहीं बताया कि अब तक कोई पॉजिटिव परिणाम आया या नहीं।रूस के कई खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के कारण यह रियो ओलम्पिक में एक अहम मुद्दा हो गया है। आईओसी ने इससे पहले घोषणा की थी कि ब्राजील के ओलम्पिक खेलों में 4,500 मूत्र परीक्षण और करीब 1,000 रक्त परीक्षण होंगे।

रियो को इस बार के ओलम्पिक खेलों की जिम्मेदारी दिए जाने पर आईओसी को किसी प्रकार का खेद तो नहीं है? इस बारे में पूछे जाने पर एडम्स ने कहा, “बिल्कुल नहीं। दक्षिण अमेरिका में ये पहले ओलम्पिक खेल हैं। हमारे लिए यह सच में काफी महत्वपूर्ण हैं।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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