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रियो पैरालम्पिक (भाला फेंक) : देवेंद्र ने पुरुष वर्ग में जीता स्वर्ण
रियो डी जनेरियो| भारतीय एथलीट देवेंद्र झाजरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर यहां जारी रियो पैरालम्पिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इससे पहले 2004 एथेंस पैरालम्पिक में 62.15 मीटर का रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था।
देवेंद्र ने मंगलवार को हुई स्पर्धा में अपने ही रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 63.97 मीटर का प्रयास कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 36 वर्षीय एथलीट विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं।
इस स्पर्धा में देवेंद्र के साथ भारतीय एथलीट रिंकु हुड्डा और सुंदर सिंह गुरजार ने भी हिस्सा लिया था। रिंकु को इसमें 54.39 मीटर पर पांचवा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं, सुंदर इस स्पर्धा की शुरुआत कर पाने में असफल रहे।
भारत के पास अब पैरालम्पिक पदक तालिका में कुल चार पदक हैं। इसमें दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। राजस्थान के जन्मे देवेंद्र को 2004 अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को हासिल करने वाले पहले पैरालम्पिक एथलीट बने।
आठ वर्ष की आयु में पेड़ में चढ़ने के दौरान देवेंद्र पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण उनके बायां हाथ कट गया लेकिन इस कमी को उन्होंने अपना हथियार बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। देवेंद्र ने लियोन में 2013 में हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति (आईपीसी) के एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पिछली बार 12 साल पहले पैरालम्पिक खेलों में एफ-46 स्पर्धा में हिस्सा लिया था, जबकि 2008 और 2012 पैरालम्पिक खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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