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बिजनेस

रिलायंस समूह ने मल्टीप्लेक्स बेचने का सौदा पूरा किया

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मुंबई| अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कंपनी, रिलायंस मीडियावर्क्‍स ने मंगलवार को कहा कि उसका मल्टीप्लेक्स कारोबार बेचने का सौदा पूरा हो गया है। इस सौदे के लिए कुछ भुगतान नकदी में और कुछ कर्ज स्थानांतरण के जरिए किया गया है, जिससे रिलायंस मीडियावर्क्‍स की मातृ कंपनी के कर्ज में 700 करोड़ रुपये की कमी आएगी।

मातृ कंपनी, रिलायंस कैपिटल के कार्यकारी निदेशक सैम घोष ने शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय सूचना में कहा, “मल्टीप्लेक्स की बिक्री से हमारा ऋण शेयर अनुपात घटकर 1.75:1 हो जाएगा, जो देश के वित्तीय सेवा क्षेत्र में न्यूनतम है।”

कंपनी ने कहा कि इस सौदे में रिलायंस मीडियावर्क्‍स के आईमैक्स वडाला और कुछ अन्य स्थानों के रियल एस्टेट शामिल नहीं हैं, जिसे अलग से करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य में बेचने की योजना है।

कार्निवाल सिनेमाज को मल्टीप्लेक्स बेचने की घोषणा गत वर्ष दिसंबर में की गई थी। प्रस्ताव को सभी तरह की मंजूरी मिल जाने के बाद इस सौदे को पूर्ण करार दिया गया है।

रिलायंस मीडियावर्क्‍स देश भर में बिग सिनेमा ब्रांड के 250 सिनेमाघरों का संचालन करती है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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