मुख्य समाचार
रूस के 271 एथलीटों को रियो ओलम्पिक में प्रवेश की इजाजत
रियो डी जेनेरियो| अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) ने गुरुवार को रूस के 271 एथलीटों को रियो ओलम्पिक में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। रियो ओलम्पिक का उद्धघाटन शुक्रवार को होगा और भारतीय समयनुसार यह शनिवार सुबह चार बजे होगा।
आईओसी ने यहां गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “समिति के समीक्षा पैनल से परिणाम से यह फैसला लिया गया है कि रूसी ओलम्पिक समिति (आरओसी) की 389 एथलीटों की टीम से 271 एथलीट रियो ओलम्पिक-2016 में हिस्सा ले सकते हैं।”
और पढ़ें: डोपिंग घोटलों से घिरा 31वां ओलम्पिक खेल आगाज को तैयार
इस साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) ने सभी रूसी एथलीटों को डोपिंग मामलों के तहत ओलम्पिक खेलों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा रूसी एथलीटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग के बावजूद आईओसी ने बाद में अपने फैसले में पूर्ण प्रतिबंध के सुझाव को नकार दिया।
आईओसी ने इसकी बजाए एथलीटों के भाग्य का फैसला विभिन्न खेल महासंघों पर छोड़ दिया।
समिति के समीक्षा पैनल में जर्मनी की आईओसी एथलीट आयोग प्रधानिका क्लॉडिया बोकेल, तुर्की के आईओसी मेडिकल आयोग के अध्यक्ष उगुर एर्डेनर और स्पेन के जुआन एंटोनियो समारांच जूनियर शामिल थे, जिन्होंने प्रत्येक एथलीट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के फैसले की समीक्षा की।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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