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रेपिस्ट बाबा राम रहीम को जेल में मिल रहीं हैं VVIP सुविधाएं

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नई दिल्ली। साध्वी से रेप मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रोहतक जिले के सुनरिया स्थित एक जेल में रखा गया है, जहां उन्हें वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरमीत राम रहीम सिंह ने जेल का पानी पीने से मना कर दिया है जिसके बाद उनके लिए मिनरल वाटर का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं जेल में उन्हें एक असिस्टेंट भी मुहैया कराया गया है जो उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगा। इसके अलावा जेल में उन्हें अपने कपड़े पहनने की छूट दी गई है जबकि अन्य कैदी जेल से मिले हुए कपड़े ही पहन सकते हैं। उनके लिए अलग से एसी की व्यवस्था भी किए जाने की बात सामने आ रही।

रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया, ‘गुरमीत राम रहीम को (रोहतक के) सुनरिया में एक जेल में रखा गया है। जेल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीबीआई के वकील एच पी एस वर्मा के मुताबिक पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत को दोषी करार देने के बाद कहा कि दी जाने वाली सजा की अवधि 28 अगस्त को तय की जाएगी।

बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दुष्कर्म मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनके नाराज भक्तों ने हंगामा शुरू कर दिया। पंजाब व हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। समर्थकों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 30 लोगों की मौत हो गई। इसमें 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पंजाब के मनसा, बठिंडा, पटियाला, फजिल्का व फिरोजपुर शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन जगहों पर डेरा सच्चा सौदा के समर्थक अधीरता से सीबीआई के फैसले का इंतजार कर रहे थे। फैसला आते ही यह हिंसा पर उतारू हो गए।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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