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रेप के बाद बनाया अश्लील वीडियो, इसके बाद दिखे ये खौफनाक मंजर
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां दो युवकों ने एक नाबालिग लड़की का रेप करने के बाद अश्लील वीडियो बना लिया।
इतना ही नहीं, वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह लगातार लड़की के साथ संबंध बनाते रहे। इस बीच लड़की ने इस सबसे आजिज आकर मौत को गले लगा लिया।
पुलिस ने बताया कि दो युवकों ने लड़की का रेप करने के बाद घटना का वीडियो बना लिया। इस अश्लील वीडियो का इस्तेमाल करते हुए वो लड़की का लगातार यौन शोषण कर रहे थे।
लड़कों ने उसे धमकी दी थी अगर उसने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो वो वीडियो क्लिप सार्वजनिक कर देंगे। इस बीच ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने गुरुवार को खुद को आग लगा ली। घरवाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां दो दिनों तक मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया।
उधर, पुलिस ने इस मामले के दो आरोपितों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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