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रेल टिकट रद्द कराने पर 10 हजार रुपये से अधिक नकद वापसी नहीं

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रेल टिकट रद्द कराने पर 10 हजार रुपये से अधिक नकद वापसी नहीं

जबलपुर | केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार रात से 500-1,000 रुपये के नोट को अमान्य घोषित किए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने रेलवे टिकट रद्द करने पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नकद नहीं लौटाने का फैसला किया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि नौ नवंबर से 11 नवंबर के बीच रेलवे आरक्षण कार्यालय से बुक किए गए रेल टिकट को रद्द करने पर 10 हजार रुपये से अधिक की राशि नकद रूप में वापस नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में यात्रियों को चेक या नेट बैंकिंग से भुगतान किया जाएगा।

रेलवे के अनुसार, इस प्रकार के टिकट को रद्द करने के लिए यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर एक टीडीआर भरना होगा और साथ ही अपना ओरिजनल टिकट काउन्टर पर जमा कराना होगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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