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लखनऊ : नाले में मिला महिला का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी के आशियाना इलाके में शनिवार सुबह नाले में एक महिला का शव पड़ा मिला। शव अर्धनग्न अवस्था में था। महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिए जाने का अंदेशा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

आशियाना के एसओ संतोष तिवारी ने बताया कि बंगला बाजार खजाना मार्केट के पास एक नाले में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से किसी तरह नाले से शव को निकाला। शव अर्धनग्न अवस्था में था। महिला के शरीर पर सिर्फ पेटीकोट व ब्लाउज मौजूद था। उसकी उम्र 35 से 40 के बीच की बताई जा रही है। शव कई दिनों पुराना हो चुका था। ऐसे में चोट नजर नहीं आ रही थी।

पुलिस ने असपास के लोगों की मदद से शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, पर शिनाख्त नहीं हो सकी। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि दुराचार के बाद महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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