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मुख्य समाचार

लाहौर में आत्मघाती हमला, 8 की मौत 

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लाहौर| पाकिस्तान के लाहौर में मंगलवार को हुए एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित कई अन्य घायल हो गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। अखबार ‘डॉन’ की वेबसाइट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों का निशाना पुलिस लाइन था, लेकिन पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से हमलावरों ने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने से पहले ही खुद को उड़ा लिया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि बम हमले में छर्रो का इस्तेमाल किया था, जिससे एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई।

टीटीपी के जमात-उल-अहरर गुट के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमला उससे अलग हो चुके गुट द्वारा किया गया है।

विस्फोट लाहौर शहर में गुज्जर सिंह इलाके में पुलिस लाइन के मुख्यद्वार के करीब हुआ। विस्फोट के बाद आसपास खड़े वाहनों में आग लग गई, जबकि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने हमले की कड़ी निंदा की है।

पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमले की निंदा की और घटना की एक रिपोर्ट मांगी।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस लाइन के भीतर से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि विस्फोट के बाद गोली पुलिसकर्मियों ने चलाई।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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