Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

लैंडलाइन फोन पर 10 घंटे कॉल मुफ्त

Published

on

लैंडलाइन फोन, बीएसएनएल, कारपोरेट ऑफिस, मोबाइल,

Loading

रायपुर| बीएसएनएल के लैंडलाइन ग्राहकों की घटती संख्या के मद्देनजर बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी सौगात दी है। लैंडलाइन उपभोक्ता अब 1 मई से देश के किसी भी राज्य में रात 9 से सुबह 7 बजे तक फोन कॉल मुफ्त में कर सकेंगे। कंपनी के कारपोरेट ऑफिस ने इस आशय का आदेश जारी किया है। बीएसएनएल इंप्लाइज यूनियन के परिमंडल सचिव आर.एस. भट्ट ने बताया कि बीएसएनएल की सेवा का उपयोग लोग केवल ब्रॉड बैंड कनेक्शन के लिए ही कर रहे थे। जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वे लोग लगातार फोन कटवा रहे थे। इसके अलावा जिनके पास लैंडलाइन फोन है वे उससे कॉल भी कम कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि लोग ज्यादातर कॉल मोबाइल से कर रहे थे। इस वजह से बीएसएनएल ने बीते शुक्रवार को यह नई स्कीम शुरू की है। कंपनी को उम्मीद है कि नई स्कीम के तहत 10 घंटे मुफ्त कॉल के ऑफर से लोग न केवल लैंडलाइन फोन लगवाने के लिए उत्साहित होंगे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending