मुख्य समाचार
लोजपा सांसद रामा सिंह का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा
पटना| लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद रामा सिंह ने मंगलवार देर रात विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर दरकिनार किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वैशाली से सांसद रामा सिंह ने बताया कि उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान राज्य के प्रभारी तथा लोकसभा में लोजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि सिंह जल्द ही लोजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर पार्टी में राय-मशविरा न किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए सिंह ने कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इतने अहम मुद्दे पर उनसे राय नहीं ली गई। इधर, लोजपा के एक नेता का कहना है कि सांसद सिंह अपनी पत्नी को विधानसभ चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसलिए पार्टी पर दबाव बनाने के लिए यह रणनीति अपना रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग में लोजपा एक घटक दल है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजग में सीट बंटवारे की घोषणा शनिवार को की गई, जिसके अनुसार राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 160 पर भाजपा, 40 पर लोजपा, 23 पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और 20 पर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगा।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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