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विश्व कप : पाकिस्तान ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला

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एडिलेड | पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एडिलेड ओवल मैदान पर आस्ट्रेलिया के साथ शुक्रवार को जारी आईसीसी विश्व कप-2015 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आस्ट्रेलिया ग्रुप चरण में चार मैच जीतकर पूल-ए में दूसरे स्थान के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इस दौरान उसे न्यूजीलैंड के हाथों बेहद नजदीकी हार झेलनी पड़ी, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ बारिश के कारण रद्द रहे मैच में उसे अंक बांटने पड़े थे।

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम ने भारत और वेस्टइंडीज के हाथों हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए बाकी के अपने चारों मैच जीते। इस दौरान उसने दक्षिण अफ्रीका को बेहद दबाव वाले मैच में मात देने में सफलता हासिल की।

टीमें : 

आस्ट्रेलिया : डेविड वार्नर, एरॉन फिंच, स्टीवन स्मिथ, माइकल क्लार्क (कप्तान), शेन वाटसन, ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स फॉल्कनर, ब्रैड हेडिन (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, मिशेल जानसन, जोश हैजलवुड।

पाकिस्तान : सरफराज अहमद (विकेटकीपर), अहमद शहजाद, हारिस सोहैल, मिस्बाह उल हक (कप्तान), उमर अकमल, शोएब मकसूद, शाहिद अफरीदी, वहाब रियाज, राहत अली, सोहैल खान, एहसान आदिल।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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