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मुख्य समाचार

वैश्विक परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले का खतरा

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लंदन| डिजिटल सिस्टम्स पर बढ़ती निर्भरता और व्यवसायिक सॉफ्टवेयर के बढ़ते इस्तेमाल के कारण दुनिया भर के नागरिक परमाणु ऊर्जा ठिकानों पर साइबर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। लंदन के थिंक टैंक ‘चथम हाउस’ की सोमवार की रपट में इसका खुलासा किया गया है। रपट में आगाह किया गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के व्यवसायिक लाभ का अर्थ है कई परमाणु संयंत्रों में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) कनेक्शन इंस्टाल है और सर्च इंजन ऐसे कनेक्शन के जरिए बड़ी ही आसानी से ऐसे कनेक्शन के महत्वपूर्ण बुनियादी घटकों का पता लगा सकते हैं।

यहां तक कि जहां इन सुविधाओं को पब्लिक नेटवर्क से अलग रखा जाता है, वहां भी महज एक फ्लैश ड्राइव के जरिए इनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रपट के मुताबिक, विशेषज्ञों ने आपूर्ति श्रृंखला में सेंध, व्यक्तिगत प्रशिक्षण की कमी और साइबर सुरक्षा के लिए सक्रिय की जगह प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाने को भी इस खतरे को बढ़ाने का जिम्मेदार बताया।

खतरों को कम करने के लिए अध्ययनकर्ताओं ने इसके कई उपाय सुझाए हैं।

साइबर सुरक्षा उपायों के तहत खतरे का समन्वित आकलन, सुरक्षित आई टी के नियम लागू करना, ओद्यौगिक कम्प्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन और नियामक मानदण्डों को वैश्विक स्तर पर अपानाने को प्रोत्साहन देना शामिल है।

 

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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