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वॉरशिप INS बेतवा मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त, दो नौसैनिकों की मौत, 15 अन्य घायल

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ins-betwa accidentमुंबई/दिल्ली। मिसाइल से लैस युद्धपोत ‘आईएनएस बेतवा’ सोमवार को नौसेना गोदी से निकालते समय फिसल गया, जिसके कारण दो नौसैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 15 अन्य लोग घायल हो गए। मुंबई गोदी में युद्धपोत का मरम्मत कार्य चल रहा था। एक अधिकारिक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। घटना का एक पीड़ित जहाज के अंदर ही था, जब यह उसकी तरफ ही गिरा, जबकि दूसरा पानी में बह गया। नौसेना के गोताखोर उसकी तलाशी में जुटे हैं।

घटनास्थल से अन्य 15 लोगों को बचाया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना अपराह्न् करीब 1.50 बजे हुई, जब 126 मीटर लंबे, 3800 टन वाला जहाज गोदी की छत से टकराकर फिसल गया। उन्होंने कहा, “नौसेना गोदी मुंबई से आईएनएस बेतवा को सोमवार को निकालते समय यह हादसा हुआ।”

भारतीय नौसेना के एक बयान में कहा गया है, “यह घटना जहाज को निकालते समय हुई, जिसमें डॉक ब्लॉक प्रणाली के विफल होने का संदेह जताया गया।” नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि 15 कर्मियों को डॉक स्थल से बचाया गया। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। चालक दल के दो गायब सदस्यों के खोज में गोताखोर लगे हुए हैं।

बह्मपुत्र मिसाइल से लैस 3800 टन वजनी इस युद्धपोत के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसे भारतीय नौसेना में जुलाई 2004 में शामिल किया गया था।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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