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शशि कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाएंगे

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शशि कपूर, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, छठे जागरण फिल्म उत्सव, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, 'सत्यम शिवम सुंदरम', 'जब जब फूल खिले', 'त्रिशूल', 'कभी कभी', 'विजेता', 'कलयुग'

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मुंबई| अपने जमाने के मशहूर अभिनेता शशि कपूर को यहां छठे जागरण फिल्म उत्सव में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शशि को इस साल की शुरुआत में प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। शशि (77) को ‘सत्यम शिवम सुंदरम’, ‘जब जब फूल खिले’, ‘त्रिशूल’, ‘कभी कभी’, ‘विजेता’ और ‘कलयुग’ जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय के लिए याद किया जाता है। उनकी गिनती उस जमाने के सबसे आकर्षक अभिनेताओं में होती है।

जागरण फिल्मोत्सव के रणनीतिक सलाहकार मनोज श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, “हमें खुशी और गर्व है कि इस साल का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शशि कपूर को दिया जाना है, जिन्होंने एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में अपने विशाल व विस्तृत योगदान के जरिए एवं अच्छी फिल्मों का संरक्षण कर सिनेमा को समृद्ध बनाया है।” उन्होंने बताया कि अभिनेता खुशी-खुशी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए राजी हो गए। जागरण फिल्मोत्सव का समापन चार अक्टूबर को होगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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