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शारदा ने लार्ड माउंटबेटन की समुद्री डाकुओं से की रक्षा

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नई दिल्ली। अदन की खाड़ी में डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात भारतीय नौसेना के जहाज शारदा ने लाइबेरिया के व्यापारिक जहाज लॉर्ड माउंटबेटन को समुद्री डाकुओं से बचा लिया है। समुद्री गस्ती जहाज आईएनएस शारदा छह अप्रैल से अदन की खाड़ी में तैनात है।

नौसेना के अधिकारियों के अनुसार, 16 मई को भारतीय जहाज को लाइबेरिया के जहाज लार्ड माउंटबेटन से स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 4.45 बजे एक संदेश प्राप्त हुआ।

माउंटबेटन ने सूचित किया कि दो संदिग्ध नौकाएं और 7-8 छोटी नौकाओं ने डैकेती का प्रयास किया है। आईएनएस शारदा शाम लगभग सात बजे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा गया था और पोत के आसपास के इलाके में दो बड़ी नौकाओं और आठ छोटी नौकाओं को देख लिया। उनमें से तीन नौकाएं तेज गति से भागने में कामयाब रहीं।

आईएनएस शारदा के विशेष बलों की इकाई मारकोस के एक दल ने एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की मदद से वहां मौजूद नौकाओं की जांच की।नौसेना की इस कार्रवाई में मरीन कमांडो और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल था।

भारतीय नौसेना ने कहा, “बड़ी नौका से मछली आदि पकडऩे के कुछ भी सामान नहीं मिला है। एक उच्च तीव्रता की एकेएम राइफल के साथ ही कारतूसों से भरी एक मैग्जीन वहां मौजूद एक नौका से पाई गई।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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