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मुख्य समाचार

शीना हत्याकांड : भाई मिखाइल पूछताछ के लिए मुंबई रवाना

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शीना हत्याकांड, मिखाइल बोरा, इंद्राणी मुखर्जी, मुंबई पुलिस, पीटर मुखर्जी

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गुवाहाटी| हाई-प्रोफाइल शीना हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के बेटे मिखाइल बोरा इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए शुक्रवार को मुंबई में रवाना हो गए। मिखाइल शुक्रवार सुबह मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस के दो अधिकारियों के साथ गुवाहाटी के करीब स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे।

मुंबई पुलिस ने इससे पूर्व मिखाइल से उनके नाना-नानी के घर और गुरुवार शाम दिसपुर पुलिस थाने में शीना हत्याकांड के बारे में पूछताछ की थी। स्थानीय पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान मिखाइल ने इस बात को साबित करने वाले दस्तावेज मुहैया कराए कि वह और शीना इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की जैविक संतान हैं। उन्होंने इंद्राणी और शीना बोरा के बीच हुई बातचीत से संबंधित कुछ ईमेल, शीना, इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की कुछ तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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