बिजनेस
शेयर बाजार : एफएंडओ परिपक्वता से पहले उतार-चढ़ाव की संभावना
मुंबई। शेयर बाजारों में आगामी सप्ताह वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सौदों की परिपक्वता को लेकर उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। मार्च माह का एफएंडओ सौदा गुरुवार, 26 मार्च को परिपक्व होगा। आगामी सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और घरेलू संस्थागत निवेश के आंकड़ों, वैश्विक बाजारों के रुझान, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और तेल के मूल्य पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी।
बाजार में 31 मार्च तक गिरावट का रुझान बना रह सकता है, क्योंकि निवेशक कारोबारी साल के आखिर में मुनाफा वसूली करते हैं। शुक्रवार 27 मार्च को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी सूची में कुछ फेरबदल होगा और आईडिया सेल्युलर तथा यस बैंक को इसमें शामिल किया जाएगा, जबकि डीएलएफ और जिंदल स्टील एंड पावर को सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
बाजार का अगला महत्वपूर्ण चरण चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा का है, जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा। मंगलवार 24 मार्च को मार्किट इकोनॉमिक्स मार्च 2015 महीने के लिए चीन के विनिर्माण क्षेत्र का प्रारंभिक आंकड़ा जारी करेगी, जिससे चीन के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति का कुछ पता चलेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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