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मुख्य समाचार

शोएब मलिक 5 साल बाद टेस्ट टीम में लौटे

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लाहौर| हरफनमौला खिलाड़ी शोएब मलिक पांच साल बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। मलिक को इंग्लैंड के साथ संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में 16वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

पाकिस्तानी टीम के प्रबंधक इंतिखाब आलम ने चयनकर्ताओं से अनुरोध कर शोएब को टेस्ट टीम में जगह दिलाई है। आलम ने एकदिवसीय मैचों में शोएब के फार्म को देखते हुए यह अनुरोध किया था।

आलम और टीम के मुख्य कोच वकार यूनुस ने चयन प्रमुख हारून राशिद से यह अनुरोध किया था। इसके बाद राशिद ने इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान की अनुमति चाही। खान ने अनुमति दे दी है।

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच संयुक्त अरब अमीरात में 13 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। तीन मैचों की इस सीरीज का पहला मैच अबू धाबी में होगा। दूसरा टेस्ट दुबई और तीसरा शारजाह में खेला जाएगा।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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