मुख्य समाचार
श्रीनगर में अलगाववादी मार्च रोकने के लिए प्रतिबंध
श्रीनगर| कश्मीर घाटी में प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक कार्यालय तक अलगाववादियों के विरोध मार्च को रोकने के लिए यहां प्रतिबंध लगाए दिए। जिलाधिकारी फारूक अहमद लोन ने कहा, “आज (शुक्रवार) यहां प्रतिबंध कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है।”
अलगाववादियों ने सोनावर इलाके में स्थित भारत व पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) के मुख्यालय तक मार्च करने का आह्वान लोगों से किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सोनावर की ओर जाने वाले सभी मार्गो को बंद कर दिया और यूएनएमओजीआईपी कार्यालय की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर पाबंदी लगा दी। वहां तक पैदल यात्रा की भी अनुमति नहीं है।
घाटी में पिछले करीब तीन माह से अशांति है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी बुरहान वानी के आठ जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के अगले दिन यानी नौ जुलाई से ही यहां तनाव का माहौल है, जिसके कारण सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। घाटी में जारी अशांति में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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