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मुख्य समाचार

संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने अंबेडकर, पटेल को किया नमन

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नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘संविधान दिवस’ के मौके पर संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा, हमारा संविधान उनके ष्टिकोण का प्रमाण है। यह समाज के हर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

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संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष अंबेडकर के बारे में बताते हुए मोदी ने कहा, देश को 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके समक्ष शीश झुकाना चाहिए।

मोदी ने पटेल के योगदान को भी याद किया।

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उन्होंने कहा, 15 दिसंबर पटेल की पुण्यतिथि है, जो किसान के बेटे थे लेकिन उन्होंने बाद में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्धि हासिल की। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने असाधारण कार्य किए।

मोदी ने कहा, संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह दिन संविधान सभा के सदस्यों को याद करने का दिन है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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