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मुख्य समाचार

सरकार संरक्षक जैसा बर्ताव न करे : कबीर

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मुंबई। सरकार की ओर से देश में 857 पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाए जाने पर ‘बजरंगी भाईजान’ के निर्देशक कबीर खान का कहना है कि सरकार को ऐसे फैसले नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि वयस्कों को अपनी सीमा अच्छी तरह पता है। कबीर ने यहां कहा, “मुझे लगता है कि सरकार को हमारे साथ संरक्षक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम सब बड़े हो गए हैं। यह कोई नहीं कह रहा है कि पॉर्न से जुड़ी हर बात सही है..यकीनन चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।”

कबीर से महाराष्ट्र में गोमांस पर प्रतिबंध के बारे में भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “हमारे समाज में असहिष्णुता का एक निश्चित स्तर है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें एक-दूसरे की पसंद के बारे में सहनशीलता दिखानी चाहिए, फिर चाहे यह मांसाहार खाने का सवाल हो या एक खास तरह के कपड़े पहनने का सवाल हो।”

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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