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सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के नए संविधान के मसौदे को मंजूरी दी

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नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने ही ‘एक राज्य एक वोट’ के आदेश को संशोधित करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से जुड़े सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट संघों के वोटिंग अधिकारों को बहाल करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लिए नए संविधान को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने रेलवे, ट्राई सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के लिए पूर्ण स्थाई सदस्यता दी है।

न्यायालय ने इन क्रिकेट निकायों के ऐतिहासिक अस्तित्व और योगदान का भी हवाला दिया।

न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है, इन संघों का भारत में क्रिकेट की प्रतिभाओं को उभारने का लंबा इतिहास रहा है। इन संघों ने उन खिलाड़ियों को दिया है जिन्होंने राष्ट्र और देश का नाम रोशन किया है।

इससे पहले, सर्वोच्च अदालत ने अपने 18 जुलाई 2016 और 24 जुलाई 2017 के आदेश में कहा था कि वो अपने ‘एक राज्य, एक वोट’, चयन समिति के विस्तार देने के फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार है।

सर्वोच्च अदालत की पीठ ने कहा कि, हमने सभी हितधारकों को सुना है ताकि अदालत के पास एक सम्पूर्ण परिपेक्ष्य हो। इसका मकसद बीसीसीआई के संविधान को फाइनल करना है जिसमें लोढ़ा समिति की सिफारिशों को शामिल किया जाए। वहीं साथ ही इन्हें लागू करने पर भी हमारा ध्यान है।

न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को लगातार दो पदों के बाद तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा न कि एक साल के।

उन्होंने कहा, एक अधिकारी जो राज्य संघ या बीसीसीआई में लगातार दो बार एक पद पर चुना गया है वह तीसरी बार कूलिंग ऑफ पीरियड के बिना चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान अधिकारी गर्वनिंग काउंसिल या बीसीसीआई तथा राज्य संघ में किसी पद पर काम नहीं कर सकेंगे।

पीठ ने कहा, कोई भी शख्स बीसीसीआई में नौ साल के बाद किसी पद पर बने नहीं रह सकता।

अदालत ने साथ ही राज्य क्रिकेट संघों से भी बीसीसीआई के संविधान को 30 दिन के भीतर लागू करने और इस बारे में प्रशासकों की समिति (सीओए) को अवगत कराने को कहा है। साथ ही राज्य क्रिकेट संघों को आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 38 लोगों की मौत

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पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 38 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में एक पैसेंजर वैन पर हुआ है। हमले में एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने शिया मुस्लिम नागरिकों को ले जा रहे यात्री वाहनों पर गोलीबारी की है। यह क्षेत्र में हाल के वर्षों में इस तरह का सबसे घातक हमला है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 38 लोगों की मौत हुई है. पैसेंजर वैन जैसे ही लोअर कुर्रम के ओचुट काली और मंदुरी के पास से गुजरी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पैसेंजर वैन पाराचिनार से पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन के मुताबिक तहसील मुख्यालय अस्पताल अलीजई के अधिकारी डॉ. ग़यूर हुसैन ने हमले की पुष्टि की है.

शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच तनाव 

अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक “यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से पाराचिनार और दूसरा पाराचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलीबारी की।” चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार काफिले में पेशावर से यात्रा कर रहे थे।

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