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सलमान ने प्रशंसकों का शुक्रिया किया
मुंबई | बंबई उच्च न्यायालय से 2002 के हिट एंड रन मामले में मिली पांच साल कैद की सजा स्थगित होने और जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है। सलमान ने शुक्रवार रात ट्विटर पर लिखा, “मेरे लिए दुआ करने वाले और मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।”
सलमान की बहन अर्पिता ने भी अपने भाई के निरंतर समर्थन के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। अर्पिता ने ट्विटर पर लिखा, “आप के प्यार, सहयोग और दुआओं के बिना यह संभव नहीं होता। तह-ए-दिल से आपका शुक्रिया।” शुक्रवार को सजा स्थगित होने के कुछ ही घंटों बाद सलमान के ब्रांद्रा स्थित निवास के बाहर उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सलमान सफेद शर्ट पहने अपने घर की बालकनी पर आए और अपने प्रशंसकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। सलमान के साथ उनके पिता सलीम, मां सलमा, भाई अरबाज और बहन अर्पिता भी मौजूद थीं। बुधवार को सजा सुनाए जाने बाद सलमान की मां सलमा बीमार हो गई थीं।
सलमान को सितंबर, 2002 में उनकी टोयोटा लैंड कूजर कार से हुई दुर्घटना में गैरइरादतन हत्या, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने और अन्य अपराधों का दोषी ठहाया गया था। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सलमान तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के भी दोषी हैं। ‘वांटेड’ अभिनेता सलमान पर 1999 में आई फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक काले हिरण का शिकार करने के अपराध में राजस्थान की एक अदालत में भी एक मुकदमा चल रहा है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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